उत्तर प्रदेश

ब्रेकिंग: सामुहिक दुष्कर्म के दोषी आरोपियों को तीन वर्ष सश्रम कारावास पांच हजार अर्थदंड

 

भदोही। जिले की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी दो युवकों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि 5 नवंबर 2020 को जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत संगठित होकर सामूहिक दुष्कर्म जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा-3(1) सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई थी। पुलिस ने वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शनिवार को माननीय न्यायलय अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (द्वितीय) भदोही लोकेश कुमार मिश्र द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषी दो अभियुक्तों- माधव यादव उर्फ राजेश सिंह पुत्र मग्धा यादव व दीपक सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम थानीपुर को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है

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