भदोही। जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य व वीडियो बनाकर धमकी देने के दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व
एक लाख दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक डॉ अश्वनी कुमार मिश्रा ने बताया कि 30 नवंबर 2023 को जिले के ऊंझ थाना पुलिस
अंतर्गत पीड़ित के पिता द्वारा सूचना दी गई की उसके पुत्र उम्र करीब 12 वर्ष के साथ आरोपी द्वारा अप्राकृतिक कृत्य किया गया एवं वीडियो बनाकर धमकी दी जा रही है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पास्को सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आरोप पत्र दाखिल होने के ढाई माह के अंदर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोंगरा द्वारा अभियुक्त गोलू शाह (19) पुत्र जिलानी शाह निवासी गोधना, थाना ऊंज, जनपद भदोही को नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य व वीडियो बनाकर धमकी देने का दोषी कर दिया गया। न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।





