भदोही। जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी अभियुक्त को आठ माह का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक अश्वनी कुमार मिश्रा ने बताया कि
17 जनवरी 2022 को थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत आरोपी युवक द्वारा वादी की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पास्को सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के उपरांत माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, अश्वनी कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज सोमवार को
मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जनपद भदोही द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ किशन (23) पुत्र हवा सिंह निवासी बलहा कला, थाना नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा) को आठ माह कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है





