उत्तर प्रदेश

न्यायालय के आदेश पर एसडीएम सहित अन्य एक दर्जन अधिकारियों पर मुकदमा

न्यायालय के आदेश पर एसडीएम सहित अन्य एक दर्जन अधिकारियों पर मुकदमा

भदोही। उत्तर प्रदेश में औराई तहसील के जाठी गांव में दिव्यांग का पीएम आवास गिराकर बेदखल करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को एसडीएम सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि जिले की औराई तहसील के जाठी गांव में दिव्यांग रवि शंकर के पीएम आवास को तीन फीट अतिक्रमण हटाने के नाम पर ध्वस्त करने के मामले में औराई के तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, एएसआई व अन्य चार पुलिस कर्मियों सहित लगभग एक दर्जन लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर औराई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
बताया जाता है कि 11 अक्टूबर 2023 को जाठी गांव निवासी दिव्यांग रविशंकर का पीएम आवास ध्वस्त कर दिया गया था। आबादी की दो विस्वा जमीन से उसका आशियाना तो उजड़ा साथ ही पूरी जमीन खाली करा दी गई। खुद के साथ हुई ज्यादती की शिकायत को लेकर दिव्यांग एसपी व डीएम से लेकर तमाम उच्चाधिकारियों के दरवाजे का चक्कर लगाता रहा लेकिन मामला सिफर रहा। अंत में थक हारकर उसने न्यायालय की शरण ली।
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय एससी-एसटी कविता मिश्रा के आदेश पर तात्कालिक एसडीएम रहे आकाश कुमार, तहसीलदार सतपाल प्रजापति, नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय, कानूनगो बैकुंठनाथ,
लेखपाल संतोष जायसवाल, एएसआई धीरेंद्र यादव व कांस्टेबल शंभूनाथ सहित चार अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
न्यायालय में वादी ने कहा कि उसकी दो विस्वा आबादी की जमीन है जिसपर दादा व बाबा के जमाने से उसका कब्जा है। भूमि पर उसका पुश्तैनी कच्चा मकान था पीएम आवास मिलने पर कच्चा मकान गिराकर उसपर पक्का आवास बना दिया गया। उक्त आवास के बगल में गांव के ही सत्यदेव की जमीन है। उन्होंने जमीन की पक्की पैमाइश कराई थी। पैमाइश में तीन फीट जमीन दिव्यांग के आबादी में घुस गई थी। जिसे खाली कराने के बहाने उसके पूरे आवास को ही धकेल दिया गया था। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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