उत्तर प्रदेश

औराई एस एच ओ पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज

औराई एस0 एच0ओ पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज
*नोटिस का जवाब न देने पर हुई कार्रवाई।*
भदोही। भदोही के न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शहनवाज सिद्दीकी ने औराई के एसएचओ रामसरीख गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश कोर्ट की अवमानना के मामले में जारी किया गया है। क्योंकि एसएचओ ने नाबालिग से मारपीट के आरोप में जारी किए गए नोटिसों का जवाब नहीं दिया था। मामला औराई क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। एक व्यक्ति ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके नाबालिग बेटे को बिना किसी मुकदमे के थाने में दो दिन तक बैठा कर रखा गया। और उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने एसएचओ को जवाब दाख़िल करने के लिए दो बार नोटिस जारी की थी दोनों बार एसएचओ की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद न्यायालय ने आदेश की अवहेलना मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश 16 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। जब इस संबंध में कोतवाल रामसरिख गौतम से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर ही किसी कोतवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। वहीं पीड़ित पक्ष न्यायालय पर विश्वास जताते हुए कहा कि दीपावली की छुट्टियों के बाद में फिर से न्याय की गुहार लगाएंगे।
भदोही से ज़ैनुल आब्दीन की रिपोर्ट।

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