भदोही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 अभियुक्तों को गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक श्याम सूरत पांडेय ने बताया कि संगठित होकर लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध थाना कोईरौना में वर्ष 2021 में धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम हुआ था। संगठित होकर लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्याम सूरत पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार 23 मई 2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (द्वितीय) भदोही श्री लोकेश कुमार मिश्र द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषी गैंग लीडर व हिस्ट्रीशीटर राजेश गौड़ सहित कुल पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।
न्यायालय ने अभियुक्तों मनीष गौड़ पुत्र फुन्नर गौड़, निवासी कसेरू, थाना सुरेरी जनपद जौनपुर, राजेश पुत्र स्व0 जवाहरलाल गौड़, निवासी केदारपुर, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही (गैंग लीडर व थाना गोपीगंज का हिस्ट्रीशीटर), आशीष सिंह उर्फ धोनी पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी सरायडीह, थाना सुरेरी, जनपद जौनपुर, छोटेलाल बिंद पुत्र कपूरचंद्र निवासी जवाहरपुर, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही व नितेश उर्फ फिरंगी पुत्र कृपानाथ मिश्रा निवासी घाघरपुर, थाना सुरेरी, जनपद जौनपुर प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।





