भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-78 भदोही हेतु मतदान षष्ठम चरण में 25 मई को निर्धारित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता एडवाईजरी जारी करते हुए जनपदवासियों को अवगत कराया कि ‘‘क्या करें, क्या न करें। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियम व कानून का उलंघन करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी नागरिक 50 हजार रूपए से ज्यादा नगद लेकर यात्रा नही कर सकेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक गतिविधि में शामिल नही हो सकता है अगर ऐसा होता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा। मंत्रियों द्वारा आफिशियल वाहनों का राजनैतिक कार्यो के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वाहनों व बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 तक ही दी जाएगी। इसके बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झण्डा नही लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आर0ओ0 से अनुमति लेकर वाहनों पर झण्डे का प्रयोग कर सकेंगे। इसी तरह किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों के लिये नही किया जाएगा। किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वही किसी भी जुलुस व रैली के लिये जगह, समय व रूट चार्ट का निर्धारण पहले से करके आर0ओ0 से अनुमति लेना अनिवार्य है





