उत्तर प्रदेश

दलित नाबालिग युवती के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास व पंद्रह हज़ार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दलित नाबालिग युवती के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास व पंद्रह हज़ार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक (पास्को) अश्वनी कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 मार्च 2024 को जिले के कोईरौना थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपी द्वारा दलित नाबालिग युवती उम्र लगभग 17 वर्ष के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती छेड़खानी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पास्को सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को मा0 न्यायाधीश मधु डोगरा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जनपद भदोही द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने
घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त दीपक सिंह (27) पुत्र सत्यनारायण सिंह, निवासी ग्राम खेदोपुर, थाना कोइरौना व जनपद भदोही को
तीन वर्ष का कारावास व पंद्रह हज़ार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है

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