उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व पचास हजार के अर्थदंड से किया गया दंडित

दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व पचास हजार के अर्थदंड से किया गया दंडित

भदोही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के दोषी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि 11 मार्च 2023 कोतवाली भदोही क्षेत्र अंतर्गत वादिनी की 26 वर्षीय पुत्री के साथ आरोपी द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा
धारा-376 भा0द0वि0 व 3(2) वी एससी/एसटी
एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के उपरांत चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की गई थी।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शुक्रवार को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) जनपद भदोही कविता मिश्रा द्वारा अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी विजय कुमार यादव पुत्र जटाशंकर यादव, निवासी बसपरा, थाना व जनपद भदोही को आजीवन सश्रम कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की 50% धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी

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