भदोही। जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त को एक वर्ष कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि 9 मार्च 2020 को जिले के थाना ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध पास्को सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो), कौलेश्वर नाथ पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बुधवार को मा0 न्यायाधीश मधु डोगरा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जनपद भदोही द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त बादल डोम उर्फ अनिल पुत्र रविंद्र उर्फ कल्लू निवासी पुरानी बाजार, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही को एक वर्ष कारावास व तीन हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है





