छेड़खानी व गाली गलौज के दोषी अभियुक्त को तीन साल का कठोर कारावास
भदोही। जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी एवं गाली-गलौज के दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक डॉक्टर अश्वनी कुमार मिश्रा ने बताया कि 25 अगस्त 2022 को थाना गोपीगंज क्षेत्र के एक आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी एवं गाली- गलौज की शिकायत की गई थी। वादी की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल पास्को सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो), डॉ0 अश्वनी कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को मा0 न्यायाधीश मधु डोगरा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जनपद भदोही द्वारा आरोपी को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त कृष्णा (32) पुत्र विश्वम्भर नाथ मौर्या निवासी कोईरान मोहाल, ज्ञानपुर रोड, गोपीगंज, थाना गोपीगंज जनपद भदोही को तीन वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है





