उत्तर प्रदेश

नाबालिग को फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को दो वर्ष कारावास

नाबालिग को फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को दो वर्ष कारावास

भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को दो वर्ष कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक डा. अश्वनी कुमार मिश्रा ने बताया कि 12 जून 2023 को जिले की शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में पुलिस ने पास्को सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) भदोही मधु डोगरा द्वारा अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने दोषी अभियुक्त सुहेल सिद्दीकी पुत्र अब्दुल वहाब, निवासी लछनपुर, थाना नेवढ़िया, जिला जौनपुर को 2 वर्ष कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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